नाबालिग से दुष्कर्म में अभियुक्त को 12 साल की सजा

Chhatra se Duskarm
नाबालिग से दुष्कर्म में अभियुक्त को 12 साल की सजा Chhatra se Duskarm

हल्द्वानी । रामनगर में दो साल पहले हुए नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म (Chhatra se Duskarm) के मामले में विशेष जज पॉक्सो प्रीतू शर्मा की अदालत ने अभियुक्त को 12 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 19 मार्च 2016 को रामनगर के पीरूमदारा क्षेत्र से एक नाबालिग छात्रा लापता हो गई थी।

गुमशुदगी दर्ज होने के छह माह बाद पुलिस ने छात्रा को परचई बड़ापुर सुमाली निवासी अरशद अली के घर से बरामद कर लिया। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि अरशद ने छात्रा का जबरन धर्म परिवर्तन कर उससे निकाह कर लिया था। इसके बाद वह उससे जबरन संबंध बना रहा था। इसके बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो समेत दुष्कर्म और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।

मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होने के बाद विशेष जज पॉक्सो प्रीतू शर्मा की कोर्ट में चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र सिंह नेगी ने आठ गवाहों के बयान कराए। कोर्ट में अभियुक्त अरशद को दोषी पाते हुए अलग-अलग धाराओं में 12 साल की सश्रम कारावास और 18 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

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