जब सजा सुनते ही गिड़गिड़ाने लगा राम रहीम

Ram Rahim

नई दिल्ली। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को महिला साध्वीयों के साथ बलत्कार का जुर्म साबित होने पर 20 साल कैद की सजा सुना दी गई है। वकील अभियोजक एस.के. गर्ग का कहना था कि सीबीआई की विशेष अदालत के जज जगदीप सिंह ने गुरमीत राम रहीम को महिला साध्वी के साथ बलत्कार के 2 केसेज में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। धार्मिक बाबा को दोनों मुकदमों में कुल मिलकार 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
जरा इसे भी पढ़ें : क्या मिर्ची बम, मिर्ची ग्रनेड व प्लेट गनज सिफ कश्मीरीयों के खिलाफ इस्तेमाल होता हैः उमर

सुत्रों के अनुसार फैसला सुनाते समये गुरूमीत राम रहीम अदालत के सामने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहे थे। हालंकि अभियोजन पक्ष ने अदालत से मुजरिम के प्रति कोई नरमी ना बरतने का अनुरोध किया। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख पर दोनों मुकदमों में 15-15 लाख रुपय जुर्माना भी लगाया गया है जिनमें से 14-14 लाख दोनों पीड़ित महिलाओं को दिए जाऐंगे। गुरमीत राम रहीम पर 25 अगस्त को जुर्म साबित हो गया था, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर रोहतक जेल भेज दिया था।
जरा इसे भी पढ़ें : यौन शोषण मामला, राम रहीम दोषी करार, समर्थकों ने किया हंगामा

रिपोर्ट के मुताबिक गुरमीत राम केस की सुनावाई करने वाले जज को हैलीकाप्टर से रोहतक जेल लाया गया जबकि जेल के चारो तरफ सैक्योरिटी के पुख्ता इंतेजाम किए गए थे। गौरतलब है कि गुरूमीत राम रहीम की एक महिला भक्त ने 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपाई को खत लिख कर राम रहीम पर बलत्कार करने का आरोप लगया था। पिछले 15 साल से जारी इस केस की 200 सुनवाई और हाईकोर्ट की तरफ से सजा का आदेश जारी होने के बाद गूरमीत राम रहीम पर पिछले हफ्ते 25 अगस्त को अपराध साबित को गया था।
जरा इसे भी पढ़ें : मस्जिदों में हो रहे ऐलान, ना करे अरब के लोगो से अपनी बेटी की शादी, जानिए क्यों

जिसके बाद कई इलाकों में हंगामा और हिंसा होने लग गये थे और इस हिंसा में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हलाक और 300 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। माहिला साध्वी के साथ बलत्कार के आरोप के साथ साथ गुरु राम रहीम पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने अपने आश्रम में 400 मर्दों को नामर्द बनाने के लिए शरीर के नीजी अंग को काटने का गुनाह भी किया है। हलांकि राम रहीम ने इन आरोपो को नकार दिया था।