छात्रवृत्ति घोटाले मामला : अब एसआईटी करेगी सुभाष नौटियाल के आरोपों की जांच

SIT will investigate allegations of Subhash Nautiyal

SIT will investigate allegations of Subhash Nautiyal

नैनीताल। SIT will investigate allegations of Subhash Nautiyal उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता सुभाष नौटियाल की जनहित याचिका में लगाये गए आरोपों की जांच विजिलेंस से हटाकर एसआईटी को सौंपने के निर्देश दिए है।

इस मामले की पैरवी के लिये सरकार की तरफ से नियुक्त विशेष अधिवक्ता पुष्पा जोशी व ललित सामन्त ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि एसआईटी ने मामले की 77 प्रतिशत जांच पूरी कर ली है शेष 23 प्रतिशत जांच करने हेतु छः माह का समय दिया जाय।

लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई हेतु अगले सोमवार की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई।

मामले के अनुसार देहरादून निवासी रविन्द्र जुगरान, एसके सिंह व सुभाष नौटियाल (Subhash Nautiyal) ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली का छात्रवृत्ति में वर्ष 2005 से भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

यह घोटाला (Scholarship Scam) करीब पांच सौ करोड़ रूपये से अधिक है। इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाय। छात्रवृति का पैसा छात्रो को न देकर स्कूलों को दिया गया या फिर उन लोंगों को दिया गया है जो उस स्कूल के छात्र थे ही नहीं। इस मामले में अब तक कई संस्थानों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है।

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