पांच पूर्व मुख्यमंत्रियों पर दो करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया

Five former chief ministers

सरकार द्वारा किराया तय करने से पहले नोटिस नहीं दियाः कोश्यारी

Five former chief ministers

नैनीताल। Five former chief ministers हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से छह माह में बाजार दर से बकाया किराया जमा कराने का आदेश पारित किया था।

साथ ही कोर्ट ने सरकार से चार माह के भीतर अन्य खर्चे बिजली, पानी, गनर, टेलिफोन, पेट्रोल सहित अन्य सभी खर्चों की अब तक गणना करके चार माह के भीतर वसूलने के आदेश दिए थे।

कोर्ट ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के विषय में कहा है कि सरकार चाहे तो उनकी सम्पति से किराया वसूल कर सकती है। अब पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी व पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की।

किराया तय करने से पहले नोटिस नहीं दिया गया

दोनों पूर्व सीएम ने कहा है कि सरकार द्वारा किराया तय करने से पहले उन्हें नोटिस नहीं दिया गया।
बता दें कि सरकार ने पांच पूर्व मुख्यमंत्रीयों पर दो करोड़ 85 लाख रुपए की राशि बकाया होने की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी।

सरकार ने बताया की पूर्व सीएम निशंक पर 40 लाख 95 हजार, बीसी खंडूरी पर 46 लाख 59 हजार, विजय बहुगुणा पर 37 लाख 50 हजार, भगत सिंह कोश्यारी पर 47 लाख 57 हजार रुपए बकाया हैं, जबकी पूर्व मुख्घ्यमंत्री स्व. एनडी तिवारी के नाम पर एक करोड़ 13 लाख रुपए की राशि बकाया है।

हाईकोर्ट में देहरादून की रूरल लेटिगेशन संस्था ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकार द्वारा जो सरकारी भवन और सुविधाए दी जा रही हैं, जो नियमविरुद्ध हैं। साथ ही जब से पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी भवन का प्रयोग कर रहे हैं उनसे उक्त अवधि से अब तक का किराया वसूलने की मांग भी की गई है।

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