बांडधारी डॉक्टर दुर्गम में करें ज्वाइन : हाईकोर्ट

Fee rebate doctors

Fee rebate doctors

देहरादून। Fee rebate doctors उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बांड के माध्यम से फीस में रियायत लेकर मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने और फिर बांड की शर्त के मुताबिक दुर्गम क्षेत्र में सेवा करने से कन्नी काटने वाले चिकित्सकों को एकल पीठ से मिली राहत वापस ले ली है।

खंडपीठ ने ऐसे चिकित्सकों को दुर्गम क्षेत्रों में कार्यभार ग्रहण करने या फीस की छूट का हिस्सा 18 प्रतिशत ब्याज सहित भरने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर दिया, जिसमें एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी।

राज्य सरकार की अपील में कहा गया कि प्रशिक्षित चिकित्सकों ने बांड भरकर फीस में छूट ली और सरकारी योजना का फायदा तो उठाया, लेकिन उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने की बारी आई तो एकलपीठ से राहत ले ली।

कोर्ट ने स्पेशल अपील को स्वीकार करते हुए उन चिकित्सकों को कार्यभार ग्रहण करने या 18 प्रतिशत के ब्याज के साथ मूल फीस जमा करने को कहा। चीफ स्टैंडिंग काउंसिल परेश त्रिपाठी ने बताया कि सरकार ने चिकित्सकों के पक्ष के खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि उन्होंने बांड की शर्तें प्रवेश के पूर्व प्रोस्पेक्टस और ब्रोशर में दिए थे जिस पर चिकित्सकों ने हस्ताक्षर भी किए हैं।

उन्होंने कहा कि इन लोगों ने रियायती फीस का फॉर्म भरकर शर्त मानने से बचना चाहा। खंडपीठ के आदेश के बाद अब इन चिकित्सकों को छह माह में ज्वाइनिंग लेटर लेकर सेवा देनी होगी या फीस में ली गई छूट और उस पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

IAS /PCS का काॅम्पटिशन जल्दबाजी का नही : Sushil kumar singh

जरा इसे भी पढ़ें

जेल परिसर से बंदी हुआ फरार
घर बैठे-बैठे ही अपना हाउस टैक्स जमा करें
आज देश नाजूक हालात से गुजर रहा