ऑनलाइन ऋण देने वाली कंपनियों से रहें सावधान : रिजर्व बैंक

Beware of online lending companies

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देहरादून। Beware of online lending companies मुख्य महाप्रबंधक रिजर्व बैंक योगेश दयाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि व्यक्तियों व छोटे व्यवसायों के बारे में ऐसी खबरें आई हैं कि वे अनधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप्स की बढ़ती संख्या के कारण त्वरित और परेशानी रहित तरीके से ऋण प्राप्त करने के वादों का शिकार हो रहें हैं।

इन रिपोर्टों में ब्याज की अत्यधिक दरों और उधारकर्ताओं से मांगे जाने वाले अतिरिक्त छिपे हुए शुल्क, अस्वीकार्य और कठोर वसूली के तरीकों को अपनाना और उधारकर्ताओं के मोबाइल फोन पर डेटा तक पहुंचने के लिए करार का दुरुपयोग का भी उल्लेख है।

उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य संस्थाओं जो सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किये गए हों, द्वारा वैध सार्वजनिक ऋण देने की गतिविधियां जैसे कि संबंधित राज्यों के धन उधार कार्य कर सकते हैं।

केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियों को कभी भी साझा नहीं करना चाहिए

आम जनता को यह आगाह किया जाता है कि वे इस तरह की बेईमान गतिविधियों का शिकार न हों और ऑनलाइन मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली कंपनी/फार्म के पूर्व मामलों को सत्यापित करें।

इसके अलावा, उपभोक्ताओं को अज्ञात व्यक्तियों, असत्यापित/अनधिकृत ऐप्स के साथ केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियों को कभी भी साझा नहीं करना चाहिए और ऐसे ऐप्स से संबंधित ऐप्स/बैक खाते की जानकारी को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों या सचेत पोर्टल का उपयोग कर ऑन लाइन शिकायत दर्ज करना चाहिए।

मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने बताया कि रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी की ओर से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म को बैंक (को) या एनबीएफसी (यों) के नाम का खुलासा ग्राहकों के सामने करना अनिवार्य किया है। रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी के नाम और पते यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं और रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

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