बिहार टापर घोटालाः मुख्य आरोपी की जमानत पर सुनवाई टली

bachcha rai

नई दिल्ली,। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार टापर घोटाला मामले के अभियुक्त बच्चा राय के वकील को निर्देश दिया है कि वे दो सप्ताह के अंदर विस्तृत जवाब दाखिल करें। मामले पर सुनवाई के दौरान बच्चा राय के वकील ने दलील दी कि उन्हें जमानत दी जाए। अभियुक्त करीब नौ महीने जेल में गुजार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इसलिए दो हफ्ते के अंदर विस्तृत हलफनामा दाखिल करें।

मामले की सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी। आपको बता दें कि छह मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा राय की रिहाई पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी थी। पटना हाईकोर्ट ने बच्चा राय को जमानत देने दी थी जिसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। बिहार सरकार की याचिका में कहा गया है कि बच्चा राय के जेल के बाहर रहने से मुकदमा प्रभावित हो सकता है। टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा राय ही है एवं इसने बिहार की शिक्षा प्रणाली को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है।

आपको बता दें कि बिहार टॉपर घोटाला सामने आने के बाद एसआईटी ने बच्चा राय के खिलाफ धोखाधड़ी, ठगी, फर्जी कागजात तैयार करने और संपत्ति का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया था। बच्चा राय को बिहार पुलिस ने यूपी के वाराणसी से गिरफ्तार किया था। पटना हाईकोर्ट ने बच्चा राय को 14 पफरवरी को सशर्त जमानत दे दी थी। पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि तीस दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किया जाए और अगर तीस दिनों में आरोप पत्र दायर नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में बच्चा राय को जमानत दे दी जाएगी।