Home Uttarakhand Dehradun चकबन्दी अधिकारी सेवा नियमावली के तहत 707 पदों पर होगी भर्ती

चकबन्दी अधिकारी सेवा नियमावली के तहत 707 पदों पर होगी भर्ती

Chakbandi officer service rules
कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया को देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक।
Chakbandi officer service rules

देहरादून। राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में उत्तराखंड चकबन्दी अधिकारी व सहायक चकबन्दी अधिकारी सेवा नियमावली के तहत 707 पदों पर भर्ती ( Chakbandi officer service rules ) की स्वीकृति प्रदान की गई। आगामी विधानसभा सत्र राजधानी देहरादून में 18, 19, 20 और 24 सितम्बर को होगा।

साथ ही उत्तर प्रदेश सीरा नियंत्रण अधिनियम 1964 के उल्लंघन पर दंड की सीमा पांच हजार रुपये से बढाकर 50 हजार तक किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। जिसके बाद बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा के साथ ही अहम फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में उत्तराखंड चकबन्दी अधिकारी व सहायक चकबन्दी अधिकारी सेवा नियमावली के तहत 707 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया को देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि उत्तरांचल राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली अवलोनार्थ के लिए रखा गया। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाशकारी 1950 के अन्तर्ग सर्किल रेट 10 प्रतिशत किया गया।

प्रतिकूल प्रविष्टि शब्द को भी जोड़ा गया

उत्तराखंड पदोन्नति नियमावली 2016 में लोक सेवा आयोग परिधि के बाहर पदों की पदोन्नति प्रक्रिया के अन्तर्गत सत्यनिष्ठा शब्द था। अब इसके साथ ही प्रतिकूल प्रविष्टि शब्द को भी जोड़ा गया है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त करने के आदेश के विरूद्ध एसएलपी वाद के लिए मंजूरी दी गई।

उत्तराखंड विकृत स्प्रिट लाइसेंस नियमावली 1970 में संशोधन कर स्प्रिट शब्द जोड़ा गया। उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च राजकीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षा अधिकार के साथ, दूरी को भी ध्यान में रखकर दस या दस से कम बच्चों वाले विद्यालय को संचालित करने के लिये एडजस्टमेंट को ध्यान में रखा जाएगा।

राष्ट्रीय खेल विकास संहिता को मंजूरी दी गयी। गोविंद घाट एवं घांघरिया रोप-वे और देहरादून मसूरी रोप-वे संचालित करने के लिए मुख्य सचिव और सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और पैक्स सहकारी समिति के लिये 3641.92 करोड रुपये के ऋण को सैद्धान्तिक मंजूरी के बाद प्रथम चरण में 429.82 करोड रुपये की गारंटी को स्वीकृति दी गई।

एथनॉल निर्माण परमिट शुल्क को समाप्त किया गया

राज्य में एथनॉल निर्माण परमिट शुल्क को समाप्त किया गया। राज्य में 108 आपातकालीन सेवा के टेंडर प्रक्रिया को छह माह का विस्तार दिया गया। रेन्को इनर्जी एवं प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड मुम्बई विश्व स्तरीय विश्व विद्यालय खोलने के उद्देश्य से अल्मोडा, ग्राम टाटी में 25 एकड़ भूमि लीज पर देते हुए जल्द प्रक्रिया पूर्ण करने की अनुमति दी गई।

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गुर्जर परिवार के विस्थापन के लिए वन मंत्री, कृषि मंत्री एवं मुख्य सचिव के अधीन समिति का गठन किया गया। खेल, युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल के नाम से, खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग का एकीकरण किया गया।

उत्तराखंड लोक वित्तीय प्रबंधन सुदृढीकरण परियोजना के लिए बनाई गई कमेटी की जानकारी कैबिनेट को दी गई। आयुष्मान उत्तराखंड योजना का नाम अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना किया गया और इसके क्रियान्वयन को स्वीकृति दी गई। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह भी उपस्थित रहे।

जरा इसे भी पढ़ें :