चमोली । आधार नम्बर न देने पर अप्रैल माह से राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राशन नहीं दिया जायेगा। जिन लोगों ने अभी तक अपना आधार संख्या उपलब्ध नही कराया है वे 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपना आधार नम्बर राशन की दुकान, खाद्य निरीक्षक, ब्लाक अथवा जिला पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करा सकते है। जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन ने कहा कि जिन लोगों ने अपना आधार संख्या उपलब्ध नही कराया है, उन्हें अगले माह से राशन नही मिलेगा। कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिसकी आय 5 लाख से कम हो तथा किसी कारण से राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने से छूट गया हो।
ऐसे पात्र व्यक्ति 31 मार्च तक खाद्य निरीक्षक, राशन की दुकान अथवा जिला पूति कार्यालय में आवेदन कर सकता है। उन्होंने छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को अपने क्षेत्र के राशन की दुकान, खाद्य निरीक्षक/ब्लाक कार्यालय में अपना आधार संख्या व बैंक खाता नम्बर के साथ शीघ्र आवेदन करने को कहा है। पात्र व्यक्तियों को नये राशन कार्ड पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जारी किये जायेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 84,807 राशन कार्ड धारक है, जिनमें से 73,782 राशन कार्डाे की आधार सीडिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में 4,751 राशन कार्ड डुप्लीकेट पाये गये है जिन्हें निरस्त किया जायेगा। डुप्लीकेट राशन कार्डाे के स्थान पर छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के नये राशन कार्ड बनाये जायेंगे। नये राशन कार्ड आधार संख्या एवं बैंक खाता नम्बर उपलब्ध कराने पर ही बनाये जायेंगे।