Uttarakhand State Election Commission fined Rs 2 lakh
देहरादून। Uttarakhand State Election Commission fined Rs 2 lakh उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्याशियों के डबल वोटर लिस्ट मामले में नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देती आयोग की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। जिसमें कई मतदाता सूचियों में नाम वाले उम्मीदवारों (डबल वोटर लिस्ट) को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले स्पष्टीकरण परिपत्र (सर्कुलर) पर रोक लगाई गई थी।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ में हुई। पीठ ने कहा कि वो इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। इतना ही नहीं पीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि इसी साल 11 जुलाई 2025 को नैनीताल हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग के उस परिपत्र (सर्कुलर) पर रोक लगा दी थी। जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने दो जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले व्यक्ति को मतदान करने और चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी।
वहीं, हाईकोर्ट की ओर से स्पष्टीकरण परिपत्र पर रोक के आदेश को राज्य निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अब याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील से पूछा कि आप वैधानिक प्रावधान के विपरीत फैसला कैसे दे सकते हैं।
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