Municipal Corporation imposed fine of 25 thousand on Gaushala
एक सप्ताह के भीतर बंद करने के दिए निर्देश
देहरादून। Municipal Corporation imposed fine of 25 thousand on Gaushala वार्ड नंबर 85 के अंतर्गत विष्णुपुरम, मोथरोवाला में आवासीय कालोनी के बीच में अवैध रूप से संचालित हो रही गौशाला के खिलाफ स्थानीय लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम की टीम ने गौशाला संचालक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
साथ ही गौशाला को बंद करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। टीम ने चालान की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। विष्णुपुरम लेन नंबर-1 मोथरोवाला के निवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को विष्णुपुरम लेन नंबर एक जनकल्याण समिति के अध्यक्ष एस.एस. भिलंगवाल के नेतृत्व में नगरनिगम के नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे से उनके कार्यालय में मिला और विष्णपुरम आवासीय कालोनी के बीच में अवैध रूप से संचालित हो रही गौशाला से आस-पास के लोगों को हो रही परेशानी से अवगत कराया।
प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में नगर आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि विष्णुपुरम लेन नंबर एक में राजेंद्र प्रसाद कोठियाल द्वारा आवासीय कालोनी के बीच में अवैध रूप से गौशाला का संचालन कराया जा रहा है।
गौशाला का गोबर लोगों के घरों के पास रखे जाने से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गौशाला से निकलने वाले पानी की निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है जिस कारण यह पानी जमा रहता है। गौशाला की गंदगी के चलते आस-पास के लोगों के लिए कई बार तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है।
कीचड़ की समस्या बराबर बनी रहती है
गर्मी के सीजन में तो इस स्थान पर मच्छर और कीटाणु काफी संख्या में पैदा हो जाते हैं जिस कारण बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। लोगों के घरों की खिड़कियों के सामने गोबर के ढेर लगाए गए हैं, गौशाला/डेयरी से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण वहां पर कीचड़ की समस्या बराबर बनी रहती है।
गोबर की दुर्गंध के कारण घरों में रहना मुकिश्कल हो रहा है। गौशाला संचालक से कई बार इस गौशाला को बंद करने के संबंध में अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन गौशाला संचालक द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया।
प्रतिनिधिमंडल की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने नगरनिगम की टीम को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त के निर्देश पर नगरनिगम के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आवासीय कालोनी के बीच में अवैध रूप से गौशाला संचालित कर रहे संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
टीम ने चालान की कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। साथ ही गौशाला को एक सप्ताह के भीतर बंद करने के निर्देश दिए हैं। एक सप्ताह के भीतर आवासीय कालोनी से गौशाला अन्यत्र शिफ्ट न करने पर संबंधित पशुओं को काजी हाउस में रखने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर आयुक्त से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में विष्णुपुरम लेन नंबर एक जनकल्याण समिति के अध्यक्ष एस.एस. भिलंगवाल, सचिव सतीश चंद्र बौड़ाई, उपाध्यक्ष हुकुम सिंह मेवाड़, एसएस नेगी, कलम सिंह आदि शामिल रहे।
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