एमकेपी काॅलेज के 45 लाख गबन मामले में सुनवाई 18 को

MKP college embezzlement case

MKP college embezzlement case

देहरादून/नैनीताल। MKP college embezzlement case उत्तराखण्ड हाइकोर्ट ने एमकेपी डिग्री काॅलेज देहरादून में यूजीसी के बजट में 45 लाख रुपये का गबन करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में प्राचार्या किरण सूद की पुनर्विचार प्रार्थना पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई कल 18 सितम्बर को भी जारी रखी है।

प्राचार्या की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि उनको इस मामले में सुना नही गया है। इसलिए उनका पक्ष सुना जाये। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई।

मामले के अनुसार एमकेपी की पूर्व छात्रा सोनिया बेनीवाल के द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पूर्व में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2012-2013 में हुई|

45 लाख रुपए के गबन के मामले पर राज्य सरकार, यूजीसी और तत्कालीन सचिव जितेंद्र सिंह नेगी और प्राचार्य डाॅ. किरन सूद को नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिए थे साथ ही दोषयों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दिए थे।

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