जमीनी विवाद में जीजा को मौत के घाट उतारने वाले को आजीवन कारावास

Life imprisonment for one who killed brother in law
आरोपी को पकड़कर ले जाती पुलिस।

Life imprisonment for one who killed brother in law

देहरादून। Life imprisonment for one who killed brother in law जमीनी विवाद में जीजा की हत्या करने वाले युवक को अपर जिला जज पंचम आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही 50000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। मामला 26 अक्टूबर 2015 को डोईवाला थाना क्षेत्र का है।

हरविंदर सिंह तोपवाल और उसके बड़े भाई प्रवीण के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। डोईवाला निवासी हरविंदर सिंह की चाय और बीड़ी सिगरेट की दुकान थी। प्रवीण तोपवाल के साले पूरन सिंह ने अपने जीजा हरविंदर सिंह से सिगरेट मांगी और इसी दौरान पूरन सिंह ने पाठल के हरविंदर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।

हरविंदर सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसकी पत्नी गीता की तहरीर पर डोईवाला थाने में आरोपित पूरण सिंह व प्रवीण की पत्नी बीना के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

साक्ष्यों के अभाव के चलते अदालत ने बीना को दोषमुक्त कर दिया जबकि पूरन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस की ओर से मृतक हरविंदर सिंह की दुकान पर काम करने वाले नौकर मोहन सिंह को मुख्य गवाह बनाया गया था।

जरा इसे भी पढ़े

चुनावी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जेपी नड्डा
अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंड के लोगों को जल्द वापिस लाए सरकार : कर्नल कोठियाल
दूर होगी गोल्डन कार्ड की व्यवहारिक दिक्कतें : स्वास्थ्य मंत्री