Rape convict sentenced to life imprisonment
वर्ष 2023 में दिया था अपराध को अंजाम
पिथौरागढ़,। Rape convict sentenced to life imprisonment 80 वर्षीय बुर्जुग महिला से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुर्जुग महिला से दुष्कर्म किये जाने का यह मामला 8 फरवरी 2023 को घटित हुआ था। महिला अपने घर में अकेली रहती थी। जानकारी के अनुसार यह शर्मनाक घटना पिथौरागढ़ जनपद के जाजरदेवल थाना क्षेत्र की है।
जहाँ पर एक 80 साल की वृद्धा अकेले रहती थी और गाँव के ही एक युवक मुकेश सिंह बिष्ट ने 8 फरवरी 2023 को उसके घर में घुसकर पहले बुजुर्ग महिला से मारपीट की और फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वृद्ध महिला की चीख-पुकार सुनकर जब तक आस पड़ोस के लोग उसके घर पहुंचे तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था।
मामले में पीड़ित बुजुर्ग महिला के परिजनों ने जाजरदेवल थाने में आरोपी युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 450, 376 (2) के तहत मुकदमा दर्ज कराया और फिर यह मामला जिला सत्र न्यायालय में चला। सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुकेश सिंह बिष्ट को आईपीसी की धारा 323 के अपराध में दोषी ठहराते हुए एक साल की कठोर जेल और एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया तो एक महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
धारा 450 के तहत आरोपी को 10 वर्षों की कठोर कारावास की सजा और 20,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है। यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया जाता है, तो दो साल की अतिरिक्त कठोर कैद की सजा भुगतनी होगी। धारा 376(2) के अंतर्गत आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को पांच वर्षों की अतिरिक्त कठोर कैद की सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएँ एक साथ लागू होंगी। इस मामले की पैरवी राज्य सरकार की ओर से डीजीसी फौजदारी प्रमोद पंत और एडीजीसी प्रेम भंडारी ने की है।
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