आयोग में 22 शिकायती प्रकरणों पर सुनवाई, 6 का हुआ निस्तारण

Hearing on 22 complaint cases in the commission

Hearing on 22 complaint cases in the commission

आयोग में उपस्थित न होने वाले अधिकारियों का स्पष्टीकरण एवं कारण बताओ नोटिस जारी 

देहरादून। Hearing on 22 complaint cases in the commission उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की ओर से आयोजित जनसुनवाई में प्रदेश भर के 22 शिकायती प्रकरणों पर सुनवाई कर 6 शिकायती प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही शेष शिकायती प्रकरण पर आवश्यक दिशा निर्देश भी आयोग द्वारा दिये गए।

गुरुवार को देहरादून स्थित अल्पसंख्यक कल्याण भवन में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉ० आर०के०जैन की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में कुल 22 शिकायती प्रकरण पर सुनवाई की गई।

शिकायती प्रकरणों के निस्तारण के लिए आयोग के अध्यक्ष डॉ०आर०के०जैन ने जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारियों को समय पर जाँच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। चमोली जनपद के विकासखंड घाट स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर आयोग ने उपजिलाधिकारी चमोली को तत्काल मौके का स्थलीय निरीक्षण कर समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए।

शिकायतकर्ता मोहम्मद उस्मान द्वारा पुलिस पर लगाये गए उत्पीड़न के आरोप पर आयोग ने पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग को मामले की जांच कर अगली जनसुनवाई में जी०डी० तस्करे सहित आयोग में उपस्थित होने के निर्देश दिए।

शिकायतकर्ता रोबिना निवासी टिहरी गढ़वाल के शिकायती प्रकरण पर आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वर्ष 2010 में जमा कराई गई मान्यता सम्बन्धी पत्रावली तलब करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही आयोग की बैठक में वर्ष 2023 में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र वाले विकासखण्ड में जनजानकारी अभियान कार्यक्रम आयोजित करने एवं जिला स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। 

इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष  डॉ० आर०के० जैन,  उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब, सदस्य सीमा जावेद, गुलाम मुस्तफा, वरीश अहमद , असगर अली, सचिव जेएस रावत, निजी सचिव नवीन परमार, वैयक्तिक सहायक शमा परवीन, कनिष्ठ सहायक प्रकाश दानू आदि उपस्थित थे।

डीएम देहरादून, एसडीएम सदर एवं एसडीएम कालसी का स्पष्टीकरण

जनसुनवाई में आयोग के निर्देश के बाद भी उपस्थित न होने एवं अपने निकटतम वरिष्ठ अधिकारियों को जांच आख्या सहित न भेजने पर आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है।

आयोग ने इस पर डीएम देहरादून, एसडीएम सदर एवं एसडीएम कालसी से स्पष्टीकरण मांगते हुये शीघ्र जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसएसपी देहरादून एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर देहरादून को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण के साथ आयोग में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

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