नशे में वाहन चलाने पर सजा दोगुना

Double Punishment for drunk driving

Double Punishment for drunk driving

देहरादून। Double Punishment for drunk driving शराब अथवा अन्य किसी मादक पदार्थ के नशे में वाहन चलाना अब चालकों को भारी पड़ेगा। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर अब छह माह से लेकर एक साल की कैद और एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

दूसरी बार पकड़े जाने पर दो साल की कैद अथवा 15 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर भी यही जुर्माना वसूला जाएगा।

हालांकि, विभाग को अपने स्तर से इस सीमा के बीच के जुर्माने की दर तय करने की छूट होगी।केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले मोटरयान अधिनियम में संशोधन किया है।

अब इसकी कुछ धाराओं को एक सितंबर से लागू किया जा रहा है। इसमें नशे में वाहन चलाने को लेकर खासी सख्ती बरती जा रही है। इसमें नशे पर वाहन चलाने पर सजा को दोगुना किया गया है।

दिमागी व शारीरिक तौर पर अनफिट लोगों द्वारा वाहन चलाने पर पहला जुर्माना 200 रुपये से लेकर एक हजार रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 500 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित किया गया है।

जरा इसे भी पढ़ें

दो वर्षों में हजारों उद्योग हुए बंद , सरकार आराम फरमा रही
3 सितंबर से फिर शुरू होगा अतिक्रमण हटाओ अभियान
लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर