घर में से मिट्टी निकलने के लिए भी प्रशासन से लेनी होगी अनुमति

Dirt out of the house

अल्मोड़ा,। तहसीलदार अल्मोड़ा ने बताया कि औद्योगिक विकास अनुभाग 1 व  2 जनवरी द्वारा उत्तखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2001के नियम 03 में किये गये अतिरिक्त प्रतिस्थापित प्रावधान में दी गयी उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है,

और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नही करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जो में संरक्षित किये जाने सम्बन्धी आदेश के अनुपालन में राजस्व उप निरीक्षक, पफलसीमा एवं राजस्व उपनिरीक्षक, देवली से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार तहसील अल्मोड़ा हेतु ग्राम पफलसीमा, तहसील अल्मोड़ा के गैर भूमि (पूर्व में नगर पालिका परिषद द्वारा कूड़ा निस्तारण हेतु चयनित स्थल) एवं ग्राम चैंसली, तहसील अल्मोड़ा के गैर भूमि (लोधिया पुलिस बैरियर के समीप नगर पालिका परिषद स्वागत बोर्ड के समीप रोड के खड्ड साइड क्षेत्र) को डम्पिंग जोन घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि तहसील अल्मोड़ा के अन्तर्गत समस्त भवन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है, और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नही करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से उक्त घोषित डम्पिंग जोनों में भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल पर ही लागू होगा,

इस हेतु शासन द्वारा रायल्टी में छूट प्रदान की गयी हैं। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल का अन्यत्र भान हेतु उपयोग भविष्य में खेल मैदान एवं हैलीपैड के निर्माण हेतु किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यह भी ध्यान रखा जाय कि स्थानीय जनता को उक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल को घोषित डम्पिंग जोन में डाले जाने से उनके दैनिक जीवन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पाये। डम्पिंग जोन का उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा मिटटी डालने के पश्चात उक्त स्थल का समतलीकरण किया जायेगा। ताकि अन्य व्यक्तियों को उक्त स्थल पर साधारण मिटटी एवं वेस्टमैटेरियल के निस्तारण कोई परेशानी न होने पाये।