वाहन दुर्घटना का क्लेम न देने पर 2.99 लाख के स्थान पर उपभोक्ता आयोग ने दिलवाये 4.03 लाख

Consumer Commission got 4.03 lakh
अनुप्रीत कौर सेठी को चेक सौंपते हुुए।

Consumer Commission got 4.03 lakh

देहरादून। Consumer Commission got 4.03 lakh उपभोक्ता का उसके वाहन की दुर्घटना का क्लेम न देने पर उपभोक्ता आयोग ने परिवादिनी को उसके क्लेम 2.99 लाख के स्थान पर 4.03 लाख भुगतान कराया है।

उधमसिंह नगर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह के आदेश पर बीमा कम्पनी द्वारा जमा कराये गये चैक, धन व ब्याज के चैक को प्रधान सहायक दिनेश चन्द्र ने परिवादिनी अनुप्रीत कौर सेठी को प्राप्त करा दिया।

काशीपुर की अनुप्रीत कौर सेठी की ओर से अधिवक्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने जिला उपभोक्ता फोरम उधमसिंह नगर में परिवाद दायर करके कहा गया था कि उसने स्वरोजगार के लिए ट्रक खरीदा था। इसके लिए उन्होेंने बाजपुर रोड काशीपुर स्थित न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी से पांच लाख रूपये का बीमा कराया था।

बीमा अवधि के दौरान ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। बीमा कंपनी के सर्वेयर ने 830466 रूपये का इस्टीमेट बनाया था। सर्वेयर ने आरसी निस्तीकरण न कराने पर 2.99 लाख रूपये भुगतान करने की बीमा कंपनी को संस्तुति की थी। बावजूद इसके बीमा कंपनी ने उसे क्लेम का भुगतान नहीं किया।

पांच हजार रूपये भुगतान के निर्देश दिए

जिला उपभोक्ता फोरम के तत्कालीन अध्यक्ष आरडी पालीवाल, सदस्य सबाहत हुसैन खान ने नदीम उद्दीन के तर्को से सहमत होते हुये बीमा कंपनी को सात फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ क्लेम का 2.99 लाख रूपये देने और आर्थिक व मनासिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार तथा वाद व्यय के लिए पांच हजार रूपये भुगतान के निर्देश दिए हैं।

बीमा कम्पनी ने इस आदेश के विरूद्ध अपील सं0 132/2018 राज्य उपभोक्ता आयोग को कर दी। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस डी.एस. त्रिपाठी तथा सदस्य उदय सिंह टोलिया की पीठ ने अपने निर्णय में बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा बीमित ट्रक द्वारा खतरनाक वस्तु परिवहन तथा बीमा क्लेम कम्पनी द्वारा निरस्त करने से पहले ही समय पूर्व परिवाद की दलीलों को सही न होना मानते हुये जिला आयोेग/फोरम के आदेश को पूर्णतः सही माना।

राज्य आयोग से कोई राहत न मिलने के बाद बीमा कम्पनी ने रू. 285694 का चैैक तथा बीमा कम्पनी द्वारा अपील करने पर पूर्व में जमा कराये गये धन व उसके ब्याज रू. 117224 कुल 4,02,918 रूपये के भुगतान के चैक जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल सिंह के आदेश पर आयोग के प्रधान सहायक दिनेश चन्द्र द्वारा परिवादी के अधिवक्ता नदीम उद्दीन की मौजूदगी में उपभोक्ता अनुप्रीत कौर सेठी को प्राप्त करा दिये। 

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