नई दिल्ली। देशभर के सभी सिनेमाघरों में अब फिल्म शुरू होने से पहले हो राष्ट्रगान। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि देशभर के जितने भी सिनेमाघर है उनमें फिल्म शुरू हाने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाये व साथ ही स्क्रीन पर तिरंगा दिखाया जाये व राष्ट्रगान के सम्मान में सिनेमा हॉल में मौजूद सभी लोग खड़े हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के लिए केंद्र सरकार को एक हफ्ते का वक्त दिया है।
जस्टिस दीपक मिश्रा वाली बेंच ने अपने निर्देश में यह भी कहा है कि गैर जरूरी चीजों पर राष्ट्रगान को न तो छापा जाना जाये न ही लगाया जाये। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राष्ट्रगान को आधा-अधूरा न सुनाया जाये न बजाया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि 54 वर्ष पहले 1962 में चीन द्वारा भारत पर हमले के बाद इस नियम को लागू किया था जिसका उद्देश्य राष्ट्र के प्रति प्रेम व अस्था की भावना जगाने के लिए होता था। लेकिन बाद में काफी शिाकायते आने लगी कि सिनेमा हाॅल में राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है जिसके बाद सरकार ने इसे बंद करवा दिया था। चीन ने 1962 में जब भारत पर हमला किया था उस वक्त सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने की शुरुआत हुई। ऐसा सैनिकों के सम्मान और लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना जगाने के लिए होता था।