जहर खाने वाले कर्जदार किसान के ही खिलाफ केस दर्ज

Case against farmer
Case against farmer

सितारगंज। Case against farmer  जहर खाने वाले किसान के खिलाफ पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कर्जदार किसान का जहर खाने के बाद पीलीभीत के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। किसान की पत्नी ने भी तहसीलदार समेत संग्रह अमीनों पर घर में घुसकर बदसलूकी जैसे गंभीर आरोप लगाए है। जिसमें अभी मुकदमा दर्ज नही हुआ है।

संग्रह अमीन अशोक कुमार छाबड़ा, अनिल कुमार गुप्ता, मोहम्मद सादिक व उमेश जोशी ने सामूहिक रूप से दी तहरीर में आरोप लगाया कि बैंक ने डियोढार निवासी किसान बूटा सिंह के खिलाफ 2005815 की आरसी जारी की थी। जिसकी वसूली के लिए वह बूटा सिंह के घर पहुंचे।

उसने राजस्व दल के साथ अभद्रता शुरू कर दी। आरोपित ने फावड़े से राजस्व दल पर हमला करने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं ग्राम डियोढार निवासी जहर खाने वाले किसान की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति पर कृषि लोन है। जिसका वाद न्यायालय श्रीमान आयुत्तफ कुमाउं मंडल में विचाराधीन है।

महिलाओं के साथ बदसलूकी

आरोप है कि शनिवार की दोपहर तहसीलदार के साथ चार संग्रह अमीन उसके घर में जबरन घुस आए। उन्होंने परिजनों के साथ अभद्रता शुरू कर दी। साथ ही महिलाओं के साथ बदसलूकी, छेड़खानी करने लगे। इसका पता चलते ही उसके पति खेत से घर पहुंचे।

राजस्व टीम के अधिकारियों, कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया। जिसके बाद उन्हें जबरन वाहन में बैठाने लगे। टीम के चंगुल से छूटने के बाद किसान ने महिलाओं के साथ हुई छेड़खानी, बदसलूकी से क्षुब्ध होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। उपचार के लिए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

जहां से उन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। आरोप है कि इसके बाद राजस्व टीम के लोग दोबारा फिर घर आए। उसके पति को गिरफतार करने की चेतावनी दी।


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