कैबिनेट बैठक : 27 प्रस्तावों पर बनी सहमति

Cabinet meeting November 2018
Cabinet meeting November 2018

देहरादून। Cabinet meeting November 2018 राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार सुबह 11 बजे सचिवालय में हुई। बैठक में 29 प्रस्ताव में चर्चा हुई, जिसमें 27 प्रस्तावों पर सहमति बनी। दो प्रस्तावों पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। बैठक में 2175 करोड़ के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट बैठक में विदेश में नौकरी के इच्छुक लोगों की भर्ती के लिए उपनल को अधिकृत किया गया। वहीं, पंचायती राज विधेयक में संशोधन किया गया है। उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णयों में अनुपूरक बजट पर कैबिनेट की मुहर लगी है। साथ ही जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम बदलकर पूर्व पीएम स्व. अटल बिहारी बाजपेयी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है।

जन शिकायतों के निस्तारण के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा अभिकरण के गठन और संचालन को मंजूरी दी गई है। विदेश में नौकरी के इच्छुक लोगों की भर्ती के लिए उपनल को अधिकृत किया गया है। उत्तराखंड पुलिस आरमोरर शाखा की नियमावली को मंजूरीदी गई है।

पंचायती राज विधेयक में संशोधन किया गया है जिसके चलते अब कोई भी एक साथ दो पदों पर नहीं रह पायेगा। काशीपुर में 7450 वर्ग मीटर औद्योगिक भूमि को अस्पताल के प्रयोग के लिए अनुमति दी गई है। टीएचडीसी, देहरादून और गोपेश्वर पालीटेक्निक संस्थानों में 173 पदों की भर्ती के लिए अनुमति दी गई है।

फूड पार्क के लिए ग्रीन बेल्ट के सबंध में छूट दी गयी

कृषि मंडी समिति द्वारा विपणन बोर्ड को दिए जाने वाले अंशदान में संशोधन करते हुए अब एक करोड़ की आय पर कोई अंशदान नहीं दिया जायेगा। काशीपुर में बन रहे फूड पार्क के लिए ग्रीन बेल्ट के सबंध में छूट दी गयी है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में अधिनियम संशोधन को मंजूरी मिली है।

लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और सुबोध उनियाल को सदस्य बनाया गया है। हड़ताली कर्मचारियों पर सरकार ने सख्त सख्त रवैया अखतियार किया है। भविष्य में हड़ताली कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश न देने का निर्णय लिया गया है।

हाईकोर्ट के जजों को इलाज के लिए मंत्रियों की तरह सुविधायें देने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग के अंतर्गत ऑडिट शाखा के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। राज्य विधिक प्राधिकरण के तहत निशुल्क कानूनी सहायता के लिए निशुल्क सेवा की सीमा एक लाख से बढ़ाकर की गई तीन लाख की गई है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है।

लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी मिली है। इसके अतिरिक्त विधानसभा के शीतकालीन सत्र को मंजूरी देते हजुए आगामी 4, 5 और 6 दिसंबर को शीतकालीन सत्र आहूत करने का निर्णय लिया गया है।

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