देरी से सूचना देना पड़ा लोक सूचना अधिकारी को भारी, होगी कार्यवाही

Action will be taken against Public Information Officer

Action will be taken against Public Information Officer

देेहरादून। Action will be taken against Public Information Officer देरी से सूचना देने के मामले में राज्य सूचना आयुक्त चंद्र सिंह नपलच्याल ने अपने आदेश में आबकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सोबन सिंह नेगी के खिलाफ आबकारी आयुक्त को विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा है।

जन संघर्ष मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा पिन्नी ने 23 मार्च 2019 को आबकारी विभाग से राजस्व और शराब की ब्रांड से जुड़ी सूचनाएं मांगी थी।

उन्होंने बताया कि उस दौरान कार्यालय आबकारी आयुक्त देहरादून के कार्यालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सोबन सिंह नेगी लोक सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। अनुरोध पत्र प्राप्त होने के बावजूद उनके द्वारा अपीलार्थी को सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई।

मामले में अपील करने के बाद अपीलीय अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा, उप आबकारी आयुक्त देहरादून ने भी 94 दिन बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई थी। जिस पर उन्होंने आयोग का दरवाजा खटखटाया था।

आयोग ने कठोर चेतावनी जारी की

सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी सोबन सिंह नेगी ने विलम्ब से सूचना प्रेषित करने को अपनी त्रुटि स्वीकारा। जिस पर आयोग ने उन्हें कठोर चेतावनी जारी करने के साथ ही आबकारी आयुक्त से उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा है।

इसके साथ ही आयोग ने सचिव आबकारी विभाग सचिवालय देहरादून से भी अपने स्तर से चेतावनी जारी कर प्रथम अपीलीय अधिकारी/अपर आबकारी आयुक्त मुख्यालय देहरादून को भी भविष्य में आयोग के निर्देशों का अनुपालन किए जाने संबंधित कार्रवाई ससमय करने को कहा है।

प्रवीण शर्मा ने कहा कि आयोग के इस फैसले से सूचना देने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों को सबक मिलेगा। कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने फैसले को मोर्चा की बड़ी जीत बताया।

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