बीसीसीआई की समीक्षा याचिका खारिज

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की समीक्षा याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। बीसीसीआई ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने संबंधी आदेश की समीक्षा का न्यायालय से आग्रह किया था।
मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर और एस. ए. बोबडे की पीठ ने बीसीसीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट कर दिया कि वह अपने 18 जुलाई के आदेश की समीक्षा नहीं करेगी। न्यायालय ने लोढ़ा समिति की ज्यादातर सिफारिशों को सही ठहराते हुये बीसीसीआई को उस पर अमल का आदेश दिया था।