अरशद वारसी कानून की गिरफ्त में

Arshad warshi

मुंबई। नगर निगम (बीएमसी) ने बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी के बंगले की एक मंजिल को अवैध करार देकर उसका कुछ हिस्सा गिरा दिया।
सुत्रो के अनुसार अरशद वार्सी मुंबई क्षेत्र के वरसोवा स्थित बंगले की ऊपरी मंजिल को मुंबई नगर निगम ने अवैध करार दिया था और वह काफी समय से बंगले को अपनी नजर में रखे हुए थी। पिछले सप्ताह बीएमसी ने अवैध गंतव्य गिराने को लेकर नोटिस भी भेजा था जिसमें अरशद वारसी को अवैध रूप से निर्माण किये गये बंगले की दूसरी मंजिल को खत्म करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था।
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सूचना मिलने के बावजूद कथित तौर पर अरशद वारसी ने कोई जवाब नहीं दिया जिसके बाद नागरिक प्रशासन के अधिकारियों ने बंगला नंबर 10 एयर इंडिया सहकारी सोसायटी (शांति निकेतन) पहुंचे लेकिन बंगले पर ताला था जिसके बाद अधिकारियों ने आंशिक रूप से बंगले की दूसरी गंतव्य को तोड़ा।
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बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि वह अरशद वारसी और उनकी पत्नी को एक और नोटिस जारी करेंगे कि वह सिविल अधिकारियों को बंगले के अंदर पहुँचने दें ताकि वे गैर कानूनी मंजिल गिरा सकें। इस संबंध में जब मीडिया ने अरशद वारसी से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि हाँ यह सही है।
रिपोर्टों के अनुसार अरशद वारसी ने उक्त बंगला 2012 में एयर इंडिया के एक रिटायर्ड कैप्टन से खरीदा था और नवीकरण के दौरान अवैध रूप से अतिरिक्त मंजिल निर्माण कर ली थी जिसकी शिकायत सोसायटी के सदस्यों ने बीएमसी अधिकारियों को दी थी ।
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