शांतिकुंज में नाबालिग से दुराचार मामला: गृह सचिव को अवमानना नोटिस

Shantikunj Rape case

Shantikunj Rape case

खण्डपीठ ने तीन माह में मांगी थी रिपोर्ट

नैनीताल। Shantikunj Rape case उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2010 से 2014 के बीच शांतिकुंज हरिद्वार में एक नाबालिक के साथ हुए कथित दुराचार के मामले में अभी तक जाँच पूरी नही करने पर गृह सचिव नितेश झा को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।

पूर्व में खण्डपीठ ने तीन माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था मगर अभी तक जाँच पूरी नही करने पर याचिकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।

मामले के अनुसार अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने पूर्व में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2010 से 2014 में छत्तीसगढ़ के एक गरीब माता पिता ने अपनी नाबालिक 14 साल की पुत्री को देहरादून निवासी प्रणव पांड्डा और उनकी पत्नी के यहां काम करने के लिए छोड़ा था।

प्रणव पांड्डा ने 14 साल की नाबालिग के साथ कई बार दुराचार किया जिसकी शिकायत पीड़िता ने उनकी पत्नी से की तो उसने नाबालिक को डरा धमकाकर उसका मुंह बंद करा दिया गया|

याचिकाकर्ता की मांग है कि इनका खाता सील करने के साथ ही उत्तराखंड में इनके द्वारा संचालित की जा रही चार्टर्ड यूनिवर्सिटी पर भी कार्रवाई की जाए।

याचिकर्ता का कहना है पांड्डा शान्तिकुज आश्रम के प्रमुख श्रीराम शर्मा के दामाद है। पीड़िता ने पांडिया की पत्नी शैलजा के खिलाफ दिल्ली के विवेक विहार में भी जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी।

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