सीएम वीरभद्र को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत

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नई दिल्ली । आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। सीबीआइ कोर्ट में सीबीआइ ने चार्जशीट दाखिल की जिसमें वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री ने अदालत से आग्रह किया था कि वह सीबीआइ की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआइआर को रद करने का आदेश पारित करे।
इसमें उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह भी आरोपी हैं। वीरभद्र का कहना है कि सीबीआइ ने उनके खिलाफ कार्रवाई गलत मंशा से की। उनका कहना है कि किसी भी अदालत ने एजेंसी को यह अधिकार नहीं दिया कि वह हिमाचल प्रदेश में जाकर उनकी संपत्ति की जांच करे। मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई से पहले एजेंसी ने गृह मंत्रालय या राज्य सरकार की अनुमति भी हासिल नहीं की थी।
जबकि सीबीआई का कहना है कि राज्य सरकार उनके साथ सहयोग नहीं कर रही थी। वीरभद्र ने यह रकम व संपत्ति तब जुटाई जब वह यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। इस वजह से दिल्ली में केस दर्ज किया गया।