इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सुपर माॅडल अयान अली की मुश्किले कम नहीं हो रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अयान अली की कस्टम अदालत की ओर से दंड के खिलाफ अपील खारिज कर दी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने अयान अली पर कस्टम अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ अपील की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान कस्टम से एडवोकेट चौधरी मोहम्मद नवाज ने अदालत के समक्ष पेश हुए जबकि अयान अली वकीलों इस बार भी पेश न हुए। जिस पर न्यायालय ने अयान अली के वकील को लगातार गैर उपस्थिति के कारण आवेदन खारिज कर दी।
गौरतलब है कि कस्टम अदालत ने अयान अली पर उनसे बरामद होने वाली विदेशी मुद्रा पर समतुल्य जुर्माना लगाया था जिसे अयान अली के वकीलों ने अपील कर कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन कस्टम अपीलेट कोर्ट में दंड के खिलाफ आवेदन कर्ता अयान अली गैर उपलब्धता पर ही नष्ट कर दिया था।