हाईकोर्ट ने Nikay chunav की अधिसूचना को दी हरी झंडी
नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव अधिसूचना पर लगी रोक हटाते हुए सरकार को Nikay chunav अधिसूचना के लिए हरी झंडी दे दी है। साथ ही सरकार से निकाय चुनाव मामले में अधिसूचना की संवैधानिक स्थिति को लेकर मंगलवार तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में राज्य निर्वाचन आयोग तथा निकाय सीमा विस्तार को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट की नजर में नया तथ्य आया कि संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू, के तहत सरकार से कोई अधिसूचना जारी की है या नहीं।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने आग्रह किया कि निकाय चुनाव अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक हटाई जाए। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब मामले में अगली सुनवाई मंगलवार के लिए नियत की गई है।













