National Voters Service Portal
देहरादून। National Voters Service Portal भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचक नामावली को शत्-प्रतिशत् शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये रखने के लिए 01 सिम्बर से निर्वाचक सत्यापन कार्यक्रम (ईवीपी) का आयोजन किया जा रहा है।
उक्त के क्रम में जिलाधिकारी सी रविशंकर ने अवगत कराया है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्ह मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम संशोधन, स्थान परिवर्तन व सूची से नाम हटवाने हेतु वोटर हेल्पलाईन न0 1950, मोबाईल एप्प, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल का प्रयोग कर सकते है अथवा बीएलओ से सम्पर्क कर सकते है।
समस्त अर्ह मतदाता (01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले) निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु निकटतम जा सकते है।
दस्तावेज की फोटो प्रति लानी आवश्यक होगी
प्रत्येक मतदाता को सत्यापन हेतु वर्णित अभिलेखों में से कोई एक अभिलेख यथा पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, शासकीय/अर्धशासकीय पहचान पत्र, बैंक पासबुक, किसान पहचान पत्र एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज की फोटो प्रति लानी आवश्यक होगी।
01 सितम्बर 2019 से बीएलओ घर-घर जाकर प्रत्येक निर्वाचक व उनसे सम्बन्धित जानकारियों का सत्यापन करेंगे।
उन्होंने सभी नागरिकों से अपेक्षा की है कि वे अपने नाम, पते एवं स्थान परिवर्तन व अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए सत्यापन हेतु आने वाले बीएलओ का सहयोग करें तथा स्वयं भी वोटर हेल्पलाईन न0 1950, मोबाईल एप्प, नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (National Voters Service Portal) का प्रयोग कर अपने परिवार के सदस्यों का सत्यापन कर सकतें हैं।
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