नई दिल्ली। इस्लामी प्रचारक जाकिर नाईक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को बैन करने के केंद्र सरकार के फैसलेे को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 17 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से बैन किए जाने संबंधी रिकाॅर्ड पेश करने को कहा था।
आईआरएफ ने याचिका में कहा है कि बैन लगाने के फैसलेे के लिए अधिसूचना में पर्याप्त कारण नहीं बताए गए हैं। साथ ही एनजीओ को बैन करने के पहले कोई शोकाॅज नोटिस भी नहीं दिया गया था। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने नवम्बर 2016 में नोटिफिकेशन जारी करके आईआरएफ पर बैन लगाया था जिसके खिलाफ आईआरएफ ने याचिका दायर की है। नोटिफिकेशन के जरिए गैर कानूनी गतिविधयां (निरोधक) अधिनियम के तहत आईआरएफ पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है।