नई दिल्ली। दिल्ली में मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द होने के बाद अब गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल पर गाज गिर गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल की जमीन का लीज रद्द करने के आदेश दिए हैं।
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अस्पताल के खिलाफ एक बच्चे के इलाज पर 13 लाख का बिल देने के मामले में जांच जारी थी। अस्पताल की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यह आदेश दिया। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. राजीव वढ़ेरा की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा सरकार अस्पताल के विरूध एफआइआर दर्ज कराएगी।
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गौरतलब है कि गुरूवार रात को एक 8 वर्षीय बच्चा गंभीर हालत में फोर्टिस अस्पताल रेफर किया। बच्चा काफी समय से बीमार था। परिजनों का आरोप था कि हालत गंभीर होने के वजह अस्पताल के स्टाफ ने बच्चे को भार्ती करने में आनाकारनी की एव अस्पताल आने के लगभग 2 घंटे बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। और अभी ईलाज भी शुरू नहीं हो पाया था कि अस्पताल की ओर से 30 हजार का बिल थमा दिया गया। इससे पहले मरीज को 4 दिन वेंटिलेटर पर रखने का 13 लाख रूपये का बिल बनाने की शिकायत स्वास्थ्य विभाग को दी गई थी।
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अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश के साथ ही ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। हरियाणा सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर यह माना है कि बच्ची की मौत सामान्य नहीं, बल्कि हत्या के समान थी। इसके अलावा डेंगू की सूचना सीएमओ को नहीं देने पर भी अस्पताल प्रबंधन को नोटिस थमाया गया है। अस्पताल के खिलाफ केस धारा 304 (लापरवाही से मौत) के तहत मुकदमा दर्ज होगा।