हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

High court asks for answers to state government

High court asks for answers to state government

नैनीताल। High court asks for answers to state government उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गवाह सुरक्षा पाॅलिसी को प्रभावी रूप से लागू न कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ में हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी रूहानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश में अभी तक गवाह सुरक्षा पाॅलिसी नहीं बनाई गई है जिस कारण गवाहों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश के हर जिले में गवाह सुरक्षा समितियां बनाई जाए और हर जिले में एक महिला थाने की स्थापना भी की जाए। जिसमें पीड़ित महिलाएं और गवाह अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।

आज राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यह पालिसी बनाई गई है, मगर सभी जिलों में प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई है। जिसपर खण्डपीठ ने राज्य सरकार से इस सम्बंध में एक विस्तृत शपथपत्र तीन सप्ताह के भीतर पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

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