हवाला कारोबारी पारसमल लोढ़ा को 29 मार्च तक की पैरोल, नागपुर में ट्रेन से ही रिहा किए जाएंगे लोढ़ा

Hawala businessman Parasmal Lodha

नई दिल्ली। पुराने नोटों को नई करेंसी में बदलने के आरोप में जेल में बंद हवाला कारोबारी पारसमल लोढ़ा को सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च तक की पैरोल दे दी है। ये पेरोल लोढ़ा की मां के निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दी गई है। लोढ़ा की मांग का निधन सात मार्च को हुआ था जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में पेरोल की अर्जी दाखिल की थी।

चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस किशन कौल की बेंच ने लोढ़ा को पैरोल दी। लोढ़ा को आठ मार्च को मनी लांड्रिंग के मामले में पेशी के लिए ट्रेन से दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना किया गया। इसे ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नौ मार्च को ट्रेन जब नागपुर पहुंचेगी तो लोढ़ा को रिहा कर दिया जाएगा । सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल की शर्त लगाई है कि लोढ़ा के साथ सीबीआई कैडर के डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी चौबीसों घंटे साथ में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा को अपने पसंद का परिवहन चुनने की आजादी दी है । सुरक्षा स्टापफ के साथ इस यात्रा का खर्च लोढ़ा को वहन करना होगा। लोढ़ा को ही सुरक्षाकर्मियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा की सुरक्षा में जा रहे सुरक्षाकर्मियों को निर्देश दिया है कि वे लोढ़ा को लेकर 29 मार्च तक तिहाड़ जेल लौटना सुनिश्चित करें जिस दिन वो सरेंडर करेगा। आपको बता दें कि कोलकाता के बड़े व्यापारियों में गिने जाने वाले लोढ़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 25 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने के आरोप में 21 दिसंबर को मुंबई एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो विदेश जाने की फिराक में मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा था। इनकम टैक्स विभाग ने चेन्नई में व्यवसायी शेखर रेड्डी के कई ठिकानों पर छापे मारे थे । रेड्डी के ठिकानों से 127 किलो सोना और 106 करोड़ रुपए कैश जब्त किया गया था। दिल्ली में वकील के तौर पर काम करने वाले रोहित टंडन के ग्रेटर कैलाश स्थित दफ्तर पर आयकर ने छापेमारी कर कुल 157 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी बरामद की थी।