हरीश रावत स्टिंग मामला : सात जनवरी को होगी में अगली सुनवाई

Harish Rawat Sting case

Harish Rawat Sting case

देहरादून। Harish Rawat Sting case उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जुड़े स्टिंग मामले में हाईकोर्ट ने आज होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी है। अब अगली सुनवाई सात जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल हरीश रावत की पैरवी कर रहे हैं।

बता दें कि मामले में पूर्व में कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी थी। इससे पहले की सुनवाई में सीबीआई की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया था कि वह इस मामले में हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है।

इस पर हरीश रावत ने सीबीआई की ओर से इस मामले में जांच करने के अधिकार को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि जब राज्य सरकार ने राष्ट्रपति शासन के दौरान की गई सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन वापस लिया था और जांच एसआईटी से कराने का निर्णय लिया था तो सीबीआई को जांच का अधिकार है ही नहीं।

एकलपीठ ने सीबीआई की रिपोर्ट पर कहा था कि उसके समक्ष मुख्य विचारणीय विषय 31 मार्च 2016 के सीबीआई जांच के राज्यपाल के आदेश, 2 फरवरी के अध्यादेश और 15 मई 2016 के राज्य सरकार द्वारा सीबीआई के बजाय एसआईटी से जांच के आदेश की वैधता की जांच करना है।

कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को स्वत्रंता है और जांच शुरू कर सकती है, लेकिन अग्रिम कार्यवाही न्यायालय के अंतिम आदेश पर आधरित होगी।

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