मानकों का उल्लंघन करने वालों पर होगी एफआईआर : डीएम

FIR will be lodged against those violating the norms

देहरादून। FIR will be lodged against those violating the norms जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में हुई जनपद स्तरीय समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक में शहर की अस्त-व्यस्त सड़कों को लेकर सख्त फैसला लिया गया है। सार्वजनिक उपयोगिताओं (बिजली लाइन, पेयजल, सीवरेज, गैस पाइपलाइन) के भूमिगत कार्यों के लिए अब 10 नवंबर के उपरान्त ही और वह भी केवल रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सड़क खोदने की सशर्त अनुमति दी जाएगी।

डीएम ने स्पष्ट किया कि शहर को लंबे समय तक अस्त-व्यस्त नहीं रखा जा सकता, इसलिए एजेंसियों को समयबद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा।डीएम ने पुराने कार्यों को पूर्ण करने के बाद ही नए कार्यों की अनुमति देने और अनुमति के साथ ही डंपिंग जोन की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी लि0 तीरथपाल सिंह की उपस्थिति में उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी को यूपीसीएल एवं गेल, एडीबी, यूयूएसडीए के कार्यों की साइट विजिट कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

डीएम ने यूपीसीएल, गेल, यूयूएसडीए, एडीबी जैसी कार्यदायी संस्थाओं को कड़े निर्देश दिए हैं कि अनुमति से अधिक रोड कटिंग करने, खुदी हुई सड़क को छोड़ देने या मानकों का उल्लंघन करने पर सामग्री की जब्ती और संबंधित एजेंसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से प्रशासन गुरेज नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि निर्माण कार्य के लिए खोदी गई सड़क को अगली सुबह तक हर हाल में समतलीकरण कर चलने योग्य बनाना होगा।

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि इन सभी कार्यों पर जिला प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया टीम पैनी नज़र रखेगी। एजेंसियों को स्वयं कार्यों का सुपरविजन करना होगा। क्यूआरटी के निरीक्षण में यदि बैरिकेडिंग, सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी या अन्य खामियां पाई गईं तो संबंधित विभागों के खिलाफ विधिक एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में देरी (लेट लतिफी) से यदि जनता परेशान हुई तो भी कड़ी कार्रवाई होगी।

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