चुनाव के दौरान 19 फरवरी को नहीं रहेगा ड्राई डे : हाईकोर्ट

Mumbai high court

मुंबई,। राज्य सरकार ने राजस्व विभाग की ओर से जारी परिपत्रक निकालकर चुनाव के दौरान 19, 20, 21 और 23 फरवरी को ड्राई डे घोषित कर दिया था। इसके विरोध में ठाणे होटल मालिक संगठनों ने हाईकोर्ट में एक चुनौती याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है कि 19 फरवरी को ड्राई डे नहीं रहेगा। इसके अलावा सरकारी आदेश जारी रहेगा। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने जब राज्य में जिला परिषद, पंचायत समिति और महानगर पालिकाओं के चुनाव की घोषणा की तो उसके बाद सरकार ने राजस्व विभाग के माध्यम से एक जीआर निकालकर चुनाव के दौरान चार दिनों का ड्राई डे घोषित कर दिया।
इन चार दिनों में 19, 20, 21 और 23 फरवरी शामिल है। इसके विरोध में ठाणे होटल मालिक के संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान ही ड्राई डे घोषित किया जाता है। मनपा चुनाव के दौरान घोषित ड्राई डे अवैध और सरकार का तुगलकी पफरमान है। सरकार और होटल मालिक संगठन का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 19 फरवरी को ड्राई डे नहीं रखने का आदेश दिया। इसके अलावा 20 और 21 फरवरी को पूरी तरह ड्राई डे रहने का आदेश देते हुए कहा है कि 23 फरवरी को मतगणना के बाद ड्राई डे नहीं रहेगा। उल्लेखनीय है कि 21 फरवरी को मतदान होगा और 23 फरवरी को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा।