किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें: डीएम

कार्य में उपस्थित डीएम व अन्य।

बागेश्वर । जिला निर्वाचन एवं  जिला अधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए व्यय अनुवीक्षण समितियों के प्रभारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे टीम भावना से कार्य करें तथा दायित्वों के निर्वहन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। चुनाव आयोग के निर्देशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रचार माध्यमों पर किये जाने वाले व्यय की प्रतिदिन रिर्पोट प्रस्तुत करें। तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कडी निगरानी रखें। इस अवसर पर प्रभारी प्रशिक्षण पूनम पाठक ने कलेक्ट्रेट सभागार में  निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र के नोडल एवं प्रभारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वीडियो निगरानी टीम के प्रभारियों से कहा कि उन्हें व्यय से सम्बन्धित सभी घटनाओं और साक्ष्यों को पकडने में सक्ष्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीडियोग्राफी  करते समय घटना का नाम और प्रकार तिथि स्थान और घटना का संचालन करने वाली पार्टी औेर अभ्यर्थी का नाम स्वर प्रणाली वायस मूड में रिकार्ड करना चाहिए। कहा कि घटना की वीडियोग्राफी के दौेरान वाहनों,

घटनाओं, पोस्टरों, कट आउट, कुर्सियों, फर्नीचर, लाउडस्पीकर इत्यादि के अनुमानित संख्या और प्रकार का ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि वीडियो निगरानी टीम  रिकार्डिग के समय अनुलग्नक 7 में दिये गये प्रोफार्मा  में एक संकेत तैयार कर यह संकेत पत्र रिकार्ड की गई सीडी के साथ निगरानी टीम को उपलब्ध करायें। उन्होंने वीडियो अवलोकन टीम केा उनके  दायित्वों की जानकारी देते हुए कहा कि वीडियो निगरानी दलों द्वारा ली गई वीडियो रिकार्डिग में से वीडियो अवलोकन दल इन हाउस सी डी तैयार कर अवलोकन के उपरान्त व्यय से संबंधित अपनी रिर्पोट प्रतिदिन लेखा टीम को उपलब्ध करायेंगे।

उन्होंने इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिट मीडिया  अनुवीक्षण तंत्र के प्रभारियों को सौपे गये दायित्वे के निर्वहन के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि समिति को पेड न्यूज के सम्बन्ध में विभिन्न समाचार पत्रों में मिलते जुलते शीर्षक,विभिन्न पत्रों,प्रिन्ट मीडिया में एकरूपता लिए हुए लेख,वीडियो की भली भाॅंति निरीक्षा करनी चाहिए। समिति यह सुनिश्चित करें कि ऐसे समाचार जिनमें प्रत्याशी की प्रशंसा अथवा आरोप का का उल्लेख तो नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने की अवधि के दौरान निजी एफ.एम. चैनलों सहित सभी टी.वी. चैेनलों, केबल नेटवर्क और रेडियो में राजनितिक प्रकृति के सभी विज्ञापनों के प्रकाशन एवं प्रसारण हेतु  प्रत्याशी द्वारा पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

उन्होंने शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और काल सेंन्टर के प्रभारियों को  प्राप्त शिकायतों को दर्ज करते समय शिकायत की प्रकृति,समय की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण निर्धारित पंजिका में अंकन करें तथा तत्काल संबंधित को सूचित करने को कहा। उन्होंने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण समितियों के प्रभारियों को निर्धारित पा्ररूपों में प्रतिदिन रिर्पोट तैयार कर व्यय लेखा टीम को प्रस्तुत करने को कहा। प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ कोषाधिकारी भाष्करानन्द पाण्डे ने निर्धारित प्रारूपों को भरने की जानकारी दी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी एस.एस. जंगपांगी सहित व्यय अनुवीक्षण समिति के नोडल एवं प्रभारी उपस्थित थे।