नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने कालाधन को सफेद करने के लिए फिर से एक ओर मौका दिया है। ये योजना 50-50 का है यानि कालेधन को जमा करने पर उन पर 50 प्रतिश कर, जुर्माना चुकाकर उसे सफेद कर सके है। इसके लिए उन्हे मार्च 2017 तक का समय दिया गया है। राजस्व सचिव हसमुख आधिया ने कहा है कि पीएमजीकेवाई के तहत जिन लोगो के पास अघोषित या बिना टैक्स वाले धन है उसे गोपनीयता व अभियोजन में छूट है। इसके लिए आयकर अधिकारी के समक्ष एक घोषणा पत्र पेश किया जा सकता है। इस योजना के तहत घोषणा करने वाले पर किसी तरह की कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। एवं इसे गुप्त रखा जायेगा।
साथ ही अधिया ने कहा कि अगर नई घोषित योजना के तहत कालेधन की घोषणा नहीं किया गया और बाद में इनकम टैक्स रिटर्न भरने के समय कालेधन को आय के रूप में दिखाया तो उस पर 77.25 प्रतिशत का जुर्माना व टैक्स देना पड़ सकता है। एवं इसके बाद भी कालेधन का खुलासा नहीं किया तो टैक्स पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना व मुकदमा भी चलेगा।
अधिया ने बताया कि यह योजना लोगों की कुल घोषित रकम का 50 प्रतिशत टैक्स रूप में चुका कर अपनी अघोषित आय को वैध करने का मौका देती है। 50 प्रतिशत टैक्स में 30 प्रतिशत टैक्स, 10 प्रतिशत जुर्माना और 10 प्रतिशत गरीब कल्याण सेस शामिल है। उन्होंने कहा कि यह रकम सिंचाई, आवास, शौचालय, बेसिक सुविधाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा एवं जीविकोपार्जन के लिए होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) 17 दिसबर को शुरू होगी और 31 मार्च 2017 तक घोषणाएं की जा सकेंगी।