Home national अब अगर सार्वजनिक स्थल पर शराब पी तो होगी जेल

अब अगर सार्वजनिक स्थल पर शराब पी तो होगी जेल

नई दिल्ली । यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में शराब पीता है तो उसे जेल में जाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। नई दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस बारे में कठोर कदम उठाने का पफैसला किया है। आने वाली 7 नवंबर से यह नियम प्रभावी हो जाएगा। सरकार की मंशा है कि दिल्ली एक्साइज एक्ट का पालन कठोरता से हो।
इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते पाए जाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि इस कार्रवाई के दौरान व्यक्ति किसी तरह की अभद्रता करता पाया जाता है तो उसे तीन महीने की जेल हो सकती है। उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा श्यदि कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर शराब पीता है तो उसे 7 नवंबर से एक्साइज एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकेगा। दिल्ली में यह भी एक चलन सा बन गया है। लोग अपनी कार में ही शराब का सेवन करना शुरू कर देते हैं। यंगस्टर्स की संख्या इसमें ज्यादा है। बार के खर्चे से बचने के लिए अधिकांश यंगस्टर्स किसी भी जगह गाड़ी में ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। सिसौदिया ने कहा श्इसके अलावा सरकार अपनी ओर से जागरूकता अभियान भी चलाएगी ताकि इस तरह की घटनाएं कम हो। सोमवार को एक्साइज और फाइनेंस विभाग की एक मीटिंग हुई थी। इसकी अध्यक्षता सिसौदिया ने की थी। बैठक में ही यह सारी बातें तय की गई हैं।