नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राईक का राजनीतिक लाभ लेने से सरकार और रक्षा मंत्री को मना करने के लिए दिशानिर्देश देने की मांग करनेवाली याचिका खारिज कर दी है । याचिका वकील मनोहरलाल शर्मा ने दाखिल की थी ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना सरकार के प्रति जवाबदेह होती है । अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्शल लाॅ लागू हो जाएगा ।