अब पर्ची चिपकाकर सामान बेचना पड़ेगा भारी, होगा जुर्माना

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अब MRP पर पर्ची चिपकाकर सामान बेचना पड़ेगा भारी, होगा जुर्माना

हल्द्वानी। पहली अप्रैल से किसी भी सामान की अधिकतम विक्रय मूल्य ( MRP ) पर पर्ची लगाकर अधिक रकम की वसूली पूरी तरह अवैध होगी। जीएसटी लागू होने के बाद ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे में ग्राहकों को भी जागरूक होकर खरीदारी करने की जरूरत है।

कई बार दुकानदार ब्रांडेड चीजों की एमआरपी पर अधिक कीमत की पर्ची लगाकर ग्राहकों से उसके दोगुने तक दाम वसूल लेते हैं। मगर पहली अप्रैल से आप ऐसा करने वाले दुकानदारों की शिकायत सीधे उत्पाद कंपनी, उपभोक्ता फोरम या राज्य कर विभाग से कर सकते हैं। राज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर विनय प्रकाश ओझा ने बताया कि एंटी प्रोफिटेबल लॉ के तहत अनुचित तरीके से लाभ कमाना अपराध है।

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तीन सदस्य कमेटी बनाई गई

एंटी प्रोफिटेबल लॉ के मामले निपटाने के लिए तीन सदस्य कमेटी बनाई गई है। जीएसटी लागू होने के बाद सामान एमआरपी से अधिक पर नहीं बेचा जा सकता। ग्राहक को इसका पक्का बिल देना अनिवार्य है। अक्सर दुकानदार नियमविरुद्ध बिक्री कर अधिक लाभ कमाते हैं और कर विभाग को सही जानकारी नहीं देते। कई बार अधिक एमआरपी पर कम दाम की पर्ची लगी होती है। ग्राहक को लगता है कि उसे सामान सस्ता मिल रहा है।

मगर ऐसे उत्पाद की कीमत पहले से ही कम होती है। दरअसल उस उत्पाद पर दुकानदार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, ऐसे में दुकानदार एमआरपी से कम दाम दिखाकर सामान बेच देते हैं। ऐसे में दुकानदार से हर सामान का पक्का बिल जरूर लें। इससे आपकी ओर से दिया गया टैक्स सीधे सरकार तक पहुंचेगा।

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