फेसबुक कमेंट लाईक करने पर भरना पड़ा भारी जुर्माना पढ़िए पूरा मामला

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जिनेवा। स्विट्जरलैंड की एक अदालत ने अपनी तरह का अनोखा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एक घृणित फेसबुक कमेंट ‘लाईक’ करने वाले नागरिक पर जुर्माना कर दिया। फ्रेंच समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार ज्यूरिख की जिला अदालत ने यह फैसला 45 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ सुनाया जो जानवरों के अधिकारों के लिए कार्यकर्ता के बारे में फेसबुक पर किए गए एक अपमानजनक कमेंट को लाईक करने का दोषी था।
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अदालत की ओर से जारी होने वाले निर्णय के अनुसार 45 वर्षीय व्यक्ति ने पशुओं के संरक्षण के लिए स्थापित एक संगठन और उसके मुखिया अरुण केसलर पर जातिवाद और यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाया था और एक तीसरे व्यक्ति द्वारा केसलर पर लगाए गए आरोपों के कमेंट कर फेसबुक पर लाईक भी किया था। स्विट्जरलैंड स्थानीय मीडिया के अनुसार उक्त व्यक्ति ने यह कमेंट 2015 फेसबुक समूह पर जारी एक बहस के दौरान किए थे।
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दंड का सामना करने वाले व्यक्ति के वकील उमर अब्दूलअजीज का कहना था कि जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था के प्रमुख केसलर ने अपने खिलाफ घृणित कमेंट करने वाले दर्जनों लोगों को अदालत के कठघरे तक लेकर आए। इन व्यक्तियों में से कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने केसलर के बारे में खुद कमेंट किए थे, सजा पा चुकी हैं लेकिन यह पहला मौका है कि एक ऐसे व्यक्ति को सजा सुनाई गई जिसने केवल कमेंट को ‘लाईक’ किया था। अदालत अपने बयान में कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कमेंट कैसे यूजर्स ने किया लेकिन उक्त व्यक्ति ने इस कमेंट को लाईक करके उसके विचारों का समर्थन किया है।
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