प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं कानून की जानकारीः जिला जज

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गोपेश्वर, । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष व जिला जज कहकशा खान नेे कहा है कि पैरालींगल स्वयं सेवकों को अपने दायित्वों व कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कानूनों की व्यापक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। जिला न्यायालय के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पैरालींगल स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिला जज ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों को न्याय पाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि आम लोगों में कानूनों की जानकारी न होने के कारण उसका लाभ नहीं मिल पाता है।

इसलिए पैरालींगल स्वयं सेवकों को गावों के प्रत्येक व्यक्ति तक कानून का ज्ञान उपलब्ध कराना चाहिए। जज ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से असहाय तथा गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिये निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। इस मौके पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि आम लोगों को कानूनों की जानकारी दिए जाने के लिये पैरालींगल स्वयं सेवकों को न्याय पंचायत स्तरों तथा ग्राम पंचायत स्तरों पर तैनात किया गया है। कहा कि न्याय पाने के लिये व्यक्ति न्यायालयों की शरण में जाता है। इसलिये उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिये। प्रशिक्षण में बतौर मुख्य वक्ता विधि महाविधालय के प्रोघ् विपिन चैबें ने भरण पोषण, प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्रम कानून, मजदूरों के कानूनी अधिकार, भ्रष्टाचार निवारण विधि, किशोर अपराध संबंधी नई विधि के साथ ही तमाम कानूनों की जानकारी दी। कार्यक्रम में सिविल जज सीनियर डिवीजन रविप्रकाश शुक्ला ने भी अपने विचार रखे।