CCTV and GPS systems in school van
नैनीताल। CCTV and GPS systems in school van स्कूली वाहनों में छेड़छाड़ की घटनाओं को नैनीताल हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। अदालत ने ऐसे सभी वाहनों में सीसीटीवी व जीपीएस सिस्टम लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को इसकी मॉनीटरिंग करने को कहा है।
रोजाना चेकिंग की जिम्मेदारी एसडीएम को दी गई हैं। अदालत ने स्कूल के कर्मचारियों के सत्यापन के आदेश भी दिए हैं। हल्द्वानी प्रकरण में कोर्ट ने नैनीताल के एसएसपी को 48 घंटे के भीतर संबंधित स्कूल के प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
हल्द्वानी निवासी ए परवीन ने स्कूली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पछले सप्ताह हल्द्वानी में स्कूल वैन में अबोध बच्ची के साथ छेड़खानी की शर्मनाक घटना हुई। नैनीताल जिले में नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध बढ़े हैं, लिहाजा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए बच्चों की सुरक्षा के संबंध में व्यवस्था दी। सभी निजी स्कूल प्रबंधकों को आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय की है। उन्हें हर पंद्रह दिन में स्कूलों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं।